नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये के चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस, कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और लीना मारिया पॉल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। इसके साथ ही मामला अब ट्रायल के अगले चरण में प्रवेश कर गया है।
अदालत ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के अलावा जबरन वसूली से जुड़े महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत भी आरोप तय किए हैं।
सुनवाई के दौरान सुकेश चंद्रशेखर ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगाए गए आरोपों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन MCOCA से जुड़े आरोपों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। वहीं, उनकी पत्नी और सह-आरोपी लीना मारिया पॉल ने अदालत में उपस्थित होकर आरोपों पर हस्ताक्षर किए और अपना विरोध दर्ज कराया।
मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथियों पर होगी। जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार से जुड़े मामले की सुनवाई 14 जुलाई को और ED से संबंधित मामले की सुनवाई 16 जुलाई को की जाएगी।
यह मामला 200 करोड़ रुपये की कथित ठगी, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसकी जांच लंबे समय से प्रवर्तन निदेशालय और अन्य एजेंसियां कर रही हैं। मामले में कई हाई-प्रोफाइल नामों के सामने आने के कारण यह लगातार चर्चा में बना हुआ है।
मुख्य बिंदु:
* पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर समेत अन्य आरोपियों पर आरोप तय किए।
* मनी लॉन्ड्रिंग और MCOCA के तहत आरोप तय।
* सुकेश ने MCOCA मामले में आरोपों पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया।
* लीना मारिया पॉल ने आरोपों पर हस्ताक्षर किए।
* मामले की अगली सुनवाई 14 और 16 जुलाई को होगी।
(नोट: आरोप तय होना दोष सिद्ध होना नहीं है। मामले में अंतिम फैसला अदालत के ट्रायल और साक्ष्यों के आधार पर होगा।)




