दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में बिहार के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को दोषी ठहराते हुए चार साल के कारावास की सजा सुनाई है।
मामला वर्ष 2018 का है, जब कथित हर्ष फायरिंग के दौरान महिला डॉक्टर अर्चना गुप्ता की गोली लगने से मौत हो गई थी। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद विधायक को दोषी मानते हुए चार साल की जेल की सजा सुनाई।
इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि निर्धारित समय पर मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो विधायक को तीन महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
इसके अलावा, शस्त्र अधिनियम (Arms Act) से जुड़े मामले में अदालत ने दो महीने की अलग सजा भी सुनाई है।
यह फैसला 2018 के बहुचर्चित हर्ष फायरिंग मामले में आया है और अब आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत दोषी पक्ष उच्च अदालत में अपील कर सकता है।










